जयपुर समेत पूरे राजस्थान में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है और इस संबंध में संबंध में नई गाइडलाइन भी जारी की गई है। सरकार के आदेश के अनुसार, 24 मई से 8 जून तक सुबह 5:00 बजे तक लगाए गए लॉकडाउन का नाम ‘त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन’ रखा गया है। गृह विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइंस में पुरानी पाबंदियों को जारी रखा गया है। मनरेगा के काम शुरू करने को लेकर ग्रामीण विकास विभाग अलग से आदेश जारी करेगा। नई गाइडलाइन 24 मई से ही प्रभावी होगी। इसके साथ ही प्रदेश में विवाह समारोह 30 जून तक स्थगित किये गए हैं। वहीं फेस मास्क नहीं लगाने पर अब जुर्माना राशि 500 से बढ़ाकर 1000 की गई है। बता दें कि राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 6,521 नए मामले सामने आए हैं. इस दौरान 16,520 लोग डिस्चार्ज हुए और 113 लोगों की मौत हुई है. राज्य में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या अब 9,16,042 हो गई है. जबकि 1,12,218 एक्टिव केस हैं.
1 जून से होगी अनलॉक की शुरुआत
प्रदेश में सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि जिन जिलों में संक्रमण की दर कम होती नजर आएगी और पहले से बेहतर स्थिति दिखेगी उन जिलों में 1 जून से व्यावसायिक गतिविधियों में और छूट दी जा सकती है। शनिवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिये लॉकडाउन की अवधि को बढाने का सुझाव दिया गया था।
जाने क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद