मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधों में और ढील देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गए थे। इसके बाद, इंदौर जिला प्रशासन ने तेज़ी से शहर की बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी है। रिपोर्ट के अनुसार, सभी दुकानों और रिटेल स्टोर आज सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहने की अनुमति है। इसके अलावा, सरकारी कार्यालयों को 100% उपस्थिति के साथ कार्य करने की अनुमति है, जबकि प्राइवेट संस्थानों को हर दिन 50% कर्मचारियों को बुलाने के लिए कहा गया है।
आज से सिटी बसें चलाई जाएंगी
कथित तौर पर, नियमों की जारी की गयी नयी सूची में आज से सिटी बस सेवाओं को फिर से शुरू करना शामिल है। पहले चरण में शहर के रेलवे स्टेशन से मांगलिया टोल और सांवेर रोड, देवास नाका से चंदननगर, अरबिंदो से महू नाका, गंगवाल से देवास नाका, गांधीनगर से सेवाकुंज और रेलवे स्टेशन से शिप्रा रूट तक सुविधा शुरू की जाएगी। आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या बढ़ने के आधार पर यह उम्मीद की जा सकती है कि बसें अन्य मार्गों पर भी चलेंगी।
साथ ही धार्मिक स्थलों में एक बार में 6 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि शादी के कार्यक्रमों में कुल 50 लोग उपस्थित हो सकते हैं, जिसमें वर और वधू पक्ष के 20 व्यक्ति और 10 अन्य लोग शामिल हो सकते हैं। क्षेत्रीय अधिकारी इस बात के लिए जिम्मेदार होंगे कि सभी कोरोना संबंधित प्रोटोकॉल का पालन किया जाए।
जिम, फिटनेस सेंटर और रेस्तरां 50% क्षमता के साथ काम करेंगे
कथित तौर पर, जिम और फिटनेस सेंटरों को रात 8 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुलने की अनुमति दी गई, जबकि रेस्तरां और क्लब रात 10 बजे तक उसी शर्त के साथ काम कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेडियमों को भी खोलने की अनुमति है लेकिन आयोजनों के दौरान दर्शकों को आने अनुमति नहीं दी जाएगी। शहर में घटते कोरोना मामलों के साथ, यह कहा जा सकता है कि जल्द ही और ढील की घोषणा की जाएगी।